नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है. नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू-राबडी समेत छह आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है.
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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है.
अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन-नौकरी मामले में लालू परिवार के सदस्यों को जमानत दे दी है. राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. तीनों लोगों को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है. सीबीआई ने इसी साल 18 मई को लैंड फॉर जॉब केस का मामला दर्ज किया था. दरअसल, आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीन की रजिस्ट्री करायी थी.
सीबीआई ने तीन जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था
3 जुलाई को सीबीआई ने मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. तब सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि उसे लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत मिल गई है. इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था. सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है. इसमें कुछ रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं.
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