अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था. कोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में अंसारी को दोषी करार दिया है.
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वाराणसी के चेतगंज में 32 साल पहले हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेसी नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस की चार्जशीट और कई गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
#WATCH 2 बजे मुख्तार अंसारी की सज़ा का ऐलान होगा। MP MLA कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है: अजय राय के वकील विकास सिंह, वाराणसी pic.twitter.com/HA2wgcgsGe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2023
इस मामले से बचने के लिए मुख्तार अंसारी ने केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में केस की डायरी ही गायब करवा दी थी. अवधेश राय के भाई व पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी सहित पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 229/91 के तहत वाराणसी के चेतगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
अजय राय के वकील विकास सिंह के मुताबिक 2 बजे मुख्तार अंसारी की सज़ा का ऐलान होगा. MP MLA कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है.
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