नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर को बड़ा झटका लगा है. मामन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने करीब 20 मिनट तक बहस की. फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. नूंह सीजेएम जोगेंद्र सिंह की अदालत ने कांग्रेस विधायक मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिया है.
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नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान को दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद रविवार को अदालत में पेश किया गया था. पुलिस ने उन्हें हिंसा से जुड़े तीन अन्य मामलों में दोषी पाया और फिर से पांच दिन की रिमांड मांगी थी, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामन खान को 3 मामलों में जेल भेजने का आदेश जारी किया और केस नंबर 137 में दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
एसआईटी ने विधायक से आगे की पूछताछ के लिए अदालत से पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगेंद्र सिंह की अदालत ने दो दिन की रिमांड मंजूर की. अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत परिसर के बाहर और अंदर भारी पुलिस तैनाती की गई थी. शहर के अन्य इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है.
नूह हिंसा मामले में पुलिस ने 60 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 330 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ प्रचार करने वालों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
यहां बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी. यात्रा नूंह के नल्हेश्वर मंदिर से शुरू हुई और फिरोजपुर झिरका से होते हुए पुन्हा उपमंडल के सिंगार गांव में शिव मंदिर पर समाप्त होनी थी. लेकिन उससे पहले ही यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी.
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