दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है. अधिसूचना ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए सामग्री में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाती है. इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे.
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विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है. इसके बाद सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव के लिए सामग्री के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. सिनेमा हॉल और टेलीविजन चैनलों में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के आरंभ और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना पहले से ही अनिवार्य है.
30 सेकंड की चेतावनी
नए नियम के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तम्बाकू उत्पादों या उसके उपयोग से होने वाली परेशानियों के बार जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. ऑनलाइन कंटेंट के शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड का जागरुकता फैलाने वाला वीडियो जरूर होना चाहिए. ओटीटी प्लेटफॉर्म तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या कार्यक्रम में उनके उपयोग के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करेगा.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना OTT प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के लिए बाध्य करती है. दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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