दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 10 दिन के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी ने दलील दी थी कि वायनाड में कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है. इसलिए उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
Advertisement
Advertisement
दो जजों की बेंच ने की सुनवाई
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की. सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई थी. गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
24 मार्च को राहुल को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था
इससे पहले 23 मार्च को सूरत की मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से 2019 में दायर मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इस निर्णय के बाद गांधी को 24 मार्च 2023 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. उसके बाद उनको अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था.
मणिपुर घटना को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा जारी, राजनाथ बोले- सरकार चर्चा के लिए तैयार लेकिन…
Advertisement