लखनऊ: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को शनिवार को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. आजम पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजादनगर थाना क्षेत्र के धमोरा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. उनके खिलाफ 8 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रामपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए भड़काऊ भाषण दिया था. इससे पहले रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी आजम को इस मामले में दोषी करार दिया था. सजा के ऐलान के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी. बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आजम खान के खिलाफ रामपुर के शहजादनगर थाने में केस दर्ज किया गया था.
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मामला साल 2019 का है
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान विरोधियों पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने सीएम योगी, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था. उनका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद वीडियो सर्विलांस टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इससे पहले कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता छिन गई थी और फिर हुए उपचुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी.
Y श्रेणी की सुरक्षा भी हटा ली गई
फिलहाल आजम खान वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी चर्चा में हैं. आजम अब विधायक या सांसद नहीं हैं. ऐसे में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने शुक्रवार को उनकी सुरक्षा वापस ले ली. जिससे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमा गया है. सपा ने योगी सरकार पर जानबूझकर आजम खान को निशाना बनाने का आरोप लगाया है.
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