दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुनवाई की, कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संजय कुमार का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की इजाजत दे दी है. संजय कुमार मिश्रा अब 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में काम करेंगे.
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अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा: सुप्रीम
सरकार ने 15 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत नहीं हुआ. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इससे आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार को ठहराया था अवैध
इससे पहले 11 जुलाई को अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था. तब SC ने अपने फैसले में संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ED निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी. केंद्र सरकार उन्हें 18 नवंबर तक बरकरार रखना चाहती थी. ताकि उनकी जगह पर किसी और नियुक्ति किया जा सके.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल के बार-बार विस्तार से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रही है.
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