दिल्ली: कुछ दिन पहले पटना में एक रैली के दौरान बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी. दावा किया गया था कि उनकी मौत पुलिस के लाठीचार्ज से हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच और मौत की एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय में जाने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहले पटना हाई कोर्ट जाएं
13 जुलाई को बिहार विधानसभा में हुए हंगामा के बाद पटना में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी. इस मामले में एसआईटी और सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की और जनहित याचिका खारिज कर दी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय में जाने को कहा है.
SC ने कहा, हाई कोर्ट के पास बहुत ताकत है, पहले पटना HC जाएं
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत है. उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्राप्त है. यदि उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस उचित काम नहीं कर रही है, तो कोर्ट निरीक्षण कर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सकती है. याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा है. बता दें कि रैली में शामिल जहानाबाद जिले के बीजेपी नेता विजय सिंह की विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी. पार्टी नेताओं का दावा है कि उनकी मौत पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से हुई है, वहीं दूसरी ओर, पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले थे.
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