दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ईडी प्रमुख का तीसरी बार एक्सटेंशन उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानूनन वैध नहीं है. हालांकि, सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेवा विस्तार के नियम में वाले कानून में संशोधन सही माना है.
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संजय कुमार 31 जुलाई तक इस पद पर रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहेंगे. ताकि निकट भविष्य में एफएटीएफ की समीक्षा होने पर सत्ता का सुचारू परिवर्तन और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल के बार-बार विस्तार से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रही है.
पिछले साल दिसंबर में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक एक साल का विस्तार दिया गया था. कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसकी वजह से उनको 31 जुलाई को पद छोड़ना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध करार दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है. उच्चतम न्यायालय के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है. यह केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है.
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