दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए एनओसी दे दी है. हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल के लिए एनओसी मांगी थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध किया और कहा कि उनको इतने लंबे वक्त के लिए NOC जारी करने का कोई वैध कारण नहीं है.
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स्वामी ने कोर्ट में दलील दी
सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल को NOC जारी करने पर विरोध जताया था और कहा था कि राहुल बार बार विदेश जाते हैं और उनके बाहर जाने से जांच मे बाधा पड सकती है. सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है.
नए पासपोर्ट के लिए एनओसी मांगने वाली राहुल गांधी की याचिका पर बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. एनओसी के मुद्दे पर स्वामी ने अपना विरोध दर्ज कराया था और कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया था.
राहुल को पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है?
संसद की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड केस में नाम होने की वजह से राहुल को नॉर्मल पासपोर्ट जारी करने के लिए कोर्ट से एनओसी चाहिए.
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल का नाम
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने उनके देश छोड़ने पर रोक नहीं लगाई है.
राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं
31 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहे हैं. इस बीच वह चार जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे.
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