दिल्ली: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है. अधीर रंजन तब तक लोकसभा से निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनकी जांच कर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती. मिली जानकारी के मुताबिक मामला विशेषाधिकार समिति के पास लंबित रहेगा जो जांच करेगी. बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने अधीर रंजन को लोकसभा से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया था.
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जोशी ने अधीर रंजन पर संसदीय कार्यवाही के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. कहा जा रहा है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद भी उन्होंने बात नहीं मानी जिसकी वजह से उनको निलंबित किया गया है. भाजपा ने आरोप लगाया कि वह देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और माफी भी मांगने से इनकार कर देते हैं.
निलंबन के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया है. मोदी जी हर बात पर बोलते हैं लेकिन मणिपुर मुद्दे पर वह ‘नीरव’ बैठे हैं, जिसका मतलब ‘चुप बैठना’ है. मेरा इरादा पीएम मोदी का अपमान करने का नहीं था… पीएम मोदी को ऐसा नहीं लगा कि उनका अपमान किया गया है, उनके दरबारियों (दरबारी) को ऐसा लगा और उन्होंने मेरे खिलाफ यह प्रस्ताव लाया. मुझे पता चला कि (मामला) विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है और मुझे निलंबित कर दिया गया है.
अधीर रंजन के निलंबन से भड़की कांग्रेस
अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबन पर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक है, 75 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को बिना सवाल पूछे निलंबित कर दिया गया हो, मोदी और अमित शाह संसदीय प्रक्रियाओं को नष्ट कर रहे हैं. I.N.D.I.A गठबंधन एक बैठक करने जा रहा है. हम उन मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाने जा रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम इस तरह के फैसलों का विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे.
लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने कहा कि वे पिछले 4 सालों से लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं. उन्होंने सदन में खूब भाषण दिए. उन्हें(BJP) कल ही उनके दुर्व्यवहार का पता चला, उन्होंने इसे राजनीतिक तौर पर किया है, इसने निलंबन के साथ संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या कर दी. आज हमारी I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक होगी, कांग्रेस सांसदों की भी बैठक है. हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं. हम इन दोनों बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार इस पर विचार करेंगे.
अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान की धारा 105(1) के तहत, हर सांसद को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है. यदि बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग करके किसी भी सांसद को इस प्रकार निलंबित किया जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उपयुक्त मामला है.
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