दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में “सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति” है. केंद्र राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए कल एक अध्यादेश लाई, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले DANICS के सभी अधिकारियों और ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी.
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दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस अध्यादेश को लाकर ऐसा लगता है कि जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दें हम उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे. यह चुनौती है कि अगर भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को चुनोगे तो हम उसे काम नहीं करने देंगे.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे. जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी. मैं विपक्षी दलों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें. मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा.
केंद्र द्वारा स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में GNCTD के लिए अध्यादेश अधिसूचित नियम को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है और यह ताकत है अफसरों की जवाबदेही, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है. लैंड, लॉ-एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल की है लेकिन भाजपा से यह सहन नहीं हुआ.
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