दिल्ली: एनसीपी नेता और लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. उन्हें दूसरी बार सांसद पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. केरल हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सांसद मोहम्मद फैसल की सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता दोबारा रद्द कर दी है.
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पहले भी सदस्यता रद्द की गई थी
गौरतलब है कि इससे पहले भी उनकी सदस्यता रद्द की गई थी. मोहम्मद फैसल को पहले 25 जनवरी को अयोग्य घोषित किया गया था. कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने फैसल और तीन अन्य व्यक्तियों को पी सलीह नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया था. हालांकि, केरल उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने के बाद 29 मार्च को फैसल की सदस्यता को बहाल कर दी गई थी. फिर अगस्त 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर एक अपील पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था.
लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर, 2023 के आदेश के मद्देनजर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैसल पी.पी. को अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
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