सूरत: ‘सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है?’… कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में दोषी पाया गया है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. मानहानि मामले की सुनवाई के लिए वह कोर्ट में पहुंचे थे. वह सुबह करीब 10.50 बजे सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे थे. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में दलील दी कि उनका इरादा गलत नहीं था, इसके साथ उन्होंने मामले में कम सजा दिए जाने की भी मांग की.
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सूरत की जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया है. राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का मुकदमा दो धाराओं 499 और 504 में चल रहा था. आईपीसी की धारा 504 में दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष कारावास का प्रावधान है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया है लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया है.
क्या है मामला
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबके पास मोदी सरनेम है, हर चोर का मोदी सरनेम क्यों है. बयान के बाद बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने मोदी जाति का अपमान किया है. राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था.
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