अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पुतिन पर रूसी आक्रमण के कारण हजारों यूक्रेनी बच्चों को उजाड़ने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध अपराध किया है. हालांकि, रूस ने राष्ट्रपति पुतिन पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.
वहीं, रूस के राष्ट्रपति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट पर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह रूस के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में सदस्य के रूप में शामिल होने का परिणाम नहीं है. इस बारे में रूसी प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस के अलावा दुनिया में कई अलग-अलग देश हैं जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देते हैं. गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों से हमारे देश का कोई लेना-देना नहीं है.
दूसरी ओर, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के आक्रमण के बाद 16 हजार से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस भेजा गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि पुतिन ने आईसीसी में शामिल 120 देशों में से एक पर हमला किया था, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. मुझे लगता है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का फैसला सही है.
फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी वारंट
यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गिरफ्तारी के बारे में कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिससे ऐतिहासिक जिम्मेदारी शुरू होगी. वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी के अभियोजक करीम खान ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट फॉरेंसिक साक्ष्य, जांच और दो व्यक्तियों के बयान के आधार पर तय किया गया है. करीम खान ने कहा कि हमने जो सबूत पेश किए वो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर केंद्रित थे. बच्चे हमारे समाज का सबसे कमजोर हिस्सा हैं. यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने भी ब्रिटेन के फैसले का स्वागत करते हुए इस कदम की प्रशंसा की, जबकि यूरोपीय संघ ने कहा कि वारंट अभी शुरुआत है.
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