दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को चार साल जेल की सजा सुनाई है. इसी मामले में उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
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15 लाख का जुर्माना भी लगाया
इसी मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मनोज कुमार जयसवाल पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को तीन साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सीबीआई ने इस मामले में आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी.
इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव समेत पांच अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था. अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया है.
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