सिंगापुर में एक 51 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को एक साल पहले सुपरमार्केट में एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में पांच महीने जेल की सजा सुनाई गई है. मीडिया के मुताबिक, स्थायी निवासी थानिक्कोडी शनमुगम को एक नाबालिग पर आपराधिक बल का इस्तेमाल कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया है.
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अदालत को बताया गया कि 17 जुलाई, 2022 को 12 वर्षीय नाबालिग अपनी मां के साथ सेम्बावांग हाउसिंग प्रीसिंक्ट में एक सुपरमार्केट में गई थी, तभी शनमुगम ने लड़की को गलत तरीके से छुआ और वहां से फरार हो गया था. बच्ची ने इस बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद दोनों ने आरोपी का पीछा किया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.
जब तक पीड़िता की मां ने पुलिस को फोन किया, तब तक आरोपी लिफ्ट में सवार हो चुका था और अपने घर की ओर भाग गया था था. हालांकि, इस बीच सड़क पर चल रहे लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा. लेकिन पीड़िता की मां ने अपने फोन में आरोपी की तस्वीर ले ली थी.
घटना के दिन दोपहर को ही पुलिस शनमुगम को गिरफ्तार करने में सफल रही थी. जांच के दौरान पहले तो आरोपी ने अपराध से इनकार करते हुए कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है. दरअसल, घटना के वक्त आरोपी ने नशे का ओवरडोज ले लिया था. कोर्ट में सरकारी वकील ने आरोपी के लिए पांच से सात महीने की जेल की मांग की थी.
नाबालिग से छेड़छाड़ के लिए शनमुगम को पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते थे. चूँकि उसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी, इसलिए उसकी बेंत से पिटाई नहीं की जा सकती है. सिंगापुर में ऐसा अपराध करने वाले 50 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बेंत से मारना कानूनन अनिवार्य है.
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