नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा में प्रदूषण के मुद्दे पर बिहार के 38 और झारखंड के चार जिला अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. गंगा और उसकी सहायक नदियां इन जिलों से होकर गुजरती हैं.
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एनजीटी नदी में प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रिब्यूनल के 28 अगस्त के आदेश में कहा गया था कि गंगा में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को हर राज्य, शहर और जिले में उठाया जाए. पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि 5 सितंबर को पारित आदेश में एनजीटी ने गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 और विशेष रूप से जिला गंगा संरक्षण समितियों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया था.
बिहार में नदियों से जुड़े कई मुद्दे हैं
सोमवार को पारित एक आदेश में, एनजीटी ने कहा कि बिहार में नदी से संबंधित प्रमुख मुद्दों में भूजल प्रदूषण, सीवेज निपटान, अवैध रेत और पत्थर खनन, जलीय जानवरों के लिए खतरा, नदी के मूल प्रवाह में परिवर्तन और प्रदूषण शामिल हैं.
आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश
ट्रिब्यूनल ने कहा, ‘हम बिहार के सभी 38 जिला अधिकारियों और झारखंड के चार जिला अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करें. एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी.
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