बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी है. मामले ही सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया था.’ बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी.
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अदालत ने स्पष्ट शब्दों में आदेश सुनाया, ”दंपति की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश के अनुरूप नहीं है.” सीबीआई ने 24 दिसंबर को दोनों को वर्ष 2012 में बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को कर्ज धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. उसके बाद सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर लिया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि दोनों सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे है.
इससे पहले बीते दिनों मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. सीबीआई ने कुछ दिनों पहले बैंक कर्ज धोखाधड़ी के मामले में चंदा और दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था. उन्हें वीडियोकॉन ग्रुप को नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए का कर्ज देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
आरोप है कि चंदा कोचर ने जब देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाली तो उन्होंने वीडियोकॉन की अलग-अलग कंपनियों को 6 कर्ज मंजूर किए. कम से कम दो ऋण उस समिति द्वारा स्वीकृत किए गए थे जिसकी चंदा कोचर सदस्य थीं.
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