दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के गुलाबी नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये नोट वैध रहेंगे और इन्हें आसानी से बदला जा सकता है. जिसके लिए 29 सितंबर आखिरी तारीख तय की गई है. कोई भी व्यक्ति चाहे उसका बैंक खाता हो या नहीं वह बैंक जाकर इन नोटों को बदलवा सकता है और 100, 200 या 500 के नोट प्राप्त कर सकता है.
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कोई भी व्यक्ति बैंक खाते के बिना 20,000 तक अपने 2000 के नोट को बदल सकता है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. रिजर्व बैंक का मुख्य मकसद अपने 2000 के नोटों को वापस लेना है जिनकी कीमत 3.62 लाख करोड़ रुपए है. 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा. RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है. चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे. यह RBI की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.
आरबीआई के मार्गदर्शन में 2000 के नोटों के लिए एक अलग विंडो बनाई जा रही है. जिसके तहत कोई भी व्यक्ति वहां जाकर 20,000 की सीमा के भीतर नोट बदलवा सकता है. पिछले 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है.
यह अलग बात है कि प्रत्येक बैंक अपने-अपने तरीके से और उसके पास उपलब्ध धन स्रोत से यह सेवा प्रदान कर सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास खाता नहीं है वह नोट बदल नहीं सकता है. यह सेवा हर बैंक में गैर खाताधारकों के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है.
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