असम सरकार 58 साल पुराने कानून को फिर से सख्ती के साथ लागू करने जा रही है. जिसके बाद राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा. पुनर्विवाह के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी.
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दूसरी शादी पर रोक लगेगी
बाल विवाह पर सख्त कदम उठाने के बाद अब असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक ज्ञापन में असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया है. इस नियम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह कदाचार माना जाएगा.
इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जारी बयान में कहा है कि राज्य सरकार कोई नया काम नहीं करने जा रही है. यह पुराना सरकारी सर्कुलर है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा. इस बीच उन्होंने किसी खास धर्म का नाम लिए बिना कहा, भले ही कोई खास धर्म दूसरी शादी की इजाजत देता हो, सर्कुलर के तहत कर्मचारी राज्य सरकार से इजाजत लेने के लिए बाध्य होगा.
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