दिल्ली: 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू होगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि वह इसके लिए तैयार हैं. पिछले महीने 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की घोषणा की थी.
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छह महीने बाद फैसले की समीक्षा की जाएगी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने आगे कहा कि सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, “1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों को 28 सितंबर तक अपनी विधानसभाओं में अध्यादेश पारित करना करना था. अग्रवाल ने कहा, “ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स की कार्यान्वयन के छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी.”
इसकी घोषणा जुलाई में की गई थी
जीएसटी परिषद ने जुलाई में घोषणा किया था कि ऑनलाइन गेमिंग, होर्स रेसिंग और कैसीनो पर लगाए गए दांव पर पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिल रहे कारण बताओ नोटिस के संबंध में उन्होंने कहा कि नोटिस वैधानिक प्रावधान के अनुसार जारी किए जा रहे हैं और यह विभाग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “विभाग कानून की व्याख्या करने और तदनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने में एक समान दृष्टिकोण अपना रहा है.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने शुरू की डेटा संग्रह करने की प्रक्रिया
संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जिनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है. उसके आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. कई गेमिंग कंपनियों की जांच सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर रही हैं. राज्यों की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं.
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