दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में तलब किया था. कोर्ट से सिंह को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उनको अंतरिम जमानत दे दी है. उनकी नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को अगली सुनवाई होगी.
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बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में हुए पेश
बृजभूषण शरणसिंह पर 6 वयस्क महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आज बृज भूषण शरण सिंह को तलब किया था. भाजपा सांसद सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी. सुनवाई की अगली तारीख तक इन दोनों को अंतरिम जमानत दे दी गई है.
2012 सड़क रोकने और पीछा करने का मामला
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक, बृजभूषण पर पीछा करने और रास्ता रोकने का मामला है. ये मामला 2012 का है. जिसमें शिकायतकर्ता महिला पहलवान ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण ने उनकी मां से बातचीत की थी, फिर पहलवान को अपने कमरे में बुलाया और गले लगाया था. जब महिला पहलवान घर लौटी तो वह अलग-अलग बहाने से उसकी मां के नंबर पर फोन करने लगे. महिला पहलवान ने यह भी दावा किया कि बृजभूषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर बदलना पड़ा. हालाकि, इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई तकनीकी सबूत नहीं मिला है.
पुलिस जांच में आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले
वयस्क महिला पहलवानों के मामले में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान को आरोप पत्र का मुख्य आधार माना है. पुलिस ने कहा कि उन्हें उस स्थान पर आरोपी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं जहां वयस्क पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया था. महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए व डी के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में कोर्ट ने बृजभूषण शरणसिंह और सचिव विनोद तोमर को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था.
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