तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बड़ा झटका देते हुए, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. इससे पहले तोशाखाना मामले में कोर्ट ने इमरान को 3 साल जेल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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इमरान खान की राहत की मांग वाली याचिका खारिज
इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास मौजूद उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाने’ का आरोप लगाया गया था. कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद अब फैसला सुनाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
तोशाखाना पाकिस्तान में एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों के उपहार रखे जाते हैं. प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान पर तोशाखाने में रखे उपहारों को कम कीमत पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप लगा था. 2018 में इमरान खान पीएम बने थे. अरब देशों की अपनी यात्रा के दौरान, उन्हें वहां के शासकों से महंगे उपहार मिले थे. इमरान ने उन्हें तोशेखाना में जमा कर दिया था. लेकिन बाद में इमरान खान ने उन्हें तोशेखाना से सस्ते दाम पर खरीद कर मुनाफे में बेच दिया था. पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने कानूनी प्रक्रिया की अनुमति दी थी.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने ये तोहफे 2.15 करोड़ रुपया में खरीदा था और 5.8 करोड़ रुपया में बेच दिया था. उपहारों में एक ग्रेफ घड़ी, कफलिंक की जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियाँ शामिल थीं.
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