अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट से 2019 के मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की अपील की है. उनके वकील किरीट पानवाला ने कहा कि सूरत की अदालत द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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20 अप्रैल को सूरत की सत्र अदालत ने सजा पर रोक लगाने की उनकी अपील खारिज कर दी थी. 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान ‘मोदी उपनाम’ के बारे में दिए गए एक बयान के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है.
बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा सूरत की निचली अदालत में दायर किया था. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. निचली कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिली थी. लेकिन सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. जिसके बाद अब राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है.
2019 के ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मामले में दोषी ठहराया था. सूरत सत्र न्यायालय की 2 साल की सजा को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर निकट भविष्य में उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है.
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