आधार और इलेक्शन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी जिसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अब आधार और इलेक्शन कार्ड को लिंक कराने के इच्छुक लोगों को ज्यादा समय मिल गया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब यह सुविधा अगले साल तक जारी रहेगी. यूजर्स आधार कार्ड को वोटर आईडी से ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए लिंक कर सकते हैं.
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जानकारी के मुताबिक सरकार ने लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है. सरकार ने लोगों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है. कानून मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है. इस संबंध में एक अधिसूचना कल प्रकाशित की गई थी.
पैन कार्ड और आधार कार्ड की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर कोई ऐलान नहीं हुआ है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. समय निकलने के बाद पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सरकार ने 1000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया है.
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